सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा को जमानत दी, दिल्ली या लखनऊ में रहने को कहा

सुप्रीम कोर्ट से आशीष मिश्रा को लखीमपुर-खीरी हिंसा मामले में जमानत मिली

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को 2021 लखीमपुर-खीरी हिंसा मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को जमानत दे दी।

न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जेके माहेश्वरी की पीठ ने जमानत अर्जी मंजूर की, जिसे इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था।

कोर्ट ने मिश्रा को जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया है, लेकिन यह शर्त रखी है कि वह दिल्ली या लखनऊ में ही रहेंगे। उन्हें अपने पासपोर्ट भी सरेंडर करने होंगे और जांच में सहयोग करना होगा।

लखीमपुर-खीरी हिंसा 3 अक्टूबर, 2021 को हुई थी, जब किसानों के एक समूह ने उप-मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के दौरे का विरोध किया था। हिंसा में चार किसानों और एक पत्रकार की मौत हो गई थी।

मिश्रा, जिन्हें शुरू में गिरफ्तार किया गया था, पर हत्या सहित कई आरोप हैं। वह इस मामले में एकमात्र आरोपी हैं जो अभी भी जेल में हैं।

यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि जमानत एक अस्थायी उपाय है और इसका मतलब यह नहीं है कि मिश्रा को इस मामले में दोषी नहीं पाया जा सकता है। मुकदमा जारी रहेगा और उन्हें अपनी बेगुनाही साबित करनी होगी।

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