हरियाणा ग्रुप सी-डी भर्ती नियमों में बदलाव, CET 3 साल वैध।

हरियाणा सरकार ग्रुप सी और डी पदों पर सीधी भर्ती के लिए नए नियम बनाएगी

चंडीगढ़, [आज की तारीख]: हरियाणा सरकार ग्रुप सी और ग्रुप डी के पदों पर सीधी भर्ती के लिए नए नियम बनाने जा रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में 5 मई को होने वाली मंत्रिमंडल की बैठक में इन नियमों को मंजूरी दी जाएगी।

यह कदम पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के भर्ती नियम बनाने के निर्देशों के अनुपालन में उठाया जा रहा है। इन नियमों को नए सीईटी से पहले मंजूरी के बाद अधिसूचित किया जाएगा और इन्हें “हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (HSSC) (भर्ती प्रक्रिया) नियम, 2025” के नाम से जाना जाएगा। ये नियम हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (HSSC) के माध्यम से होने वाली ग्रुप सी और ग्रुप डी के पदों की सीधी भर्ती पर लागू होंगे।

विभागों को HSSC को देना होगा पूरा ब्योरा:

सरकार के नियंत्रण वाले सभी विभागों और सरकारी संगठनों के प्रमुख ग्रुप सी के खाली पदों के लिए अपनी मांगें संबंधित सेवा नियमों में दिए गए पात्रता मानदंडों के साथ निर्धारित प्रारूप में हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को प्रस्तुत करेंगे। हालांकि, ग्रुप डी पदों के लिए मांग मानव संसाधन निदेशालय हरियाणा को भेजी जाएंगी।

हरियाणा सरकार के नियंत्रण में विभागों और सरकारी संगठनों से मांग प्राप्त होने पर, भर्ती के लिए खाली पदों को आयोग द्वारा विज्ञापित किया जाएगा।

मेरिट के आधार पर बुलाया जाएगा:

विज्ञापन में पदों के लिए पाठ्यक्रम, कौशल या लिखित परीक्षा आयोजित करने की प्रक्रिया, तरीका और न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता या अनुभव प्राप्त करने की अंतिम तिथि का उल्लेख होगा। विज्ञापन जारी होने पर, आयोग सीईटी अंकों, एचटेट योग्यता (जैसा भी मामला हो) की मेरिट सूची के आधार पर पात्र उम्मीदवारों से इलेक्ट्रॉनिक रूप से आवेदन आमंत्रित करेगा ताकि यह पता चल सके कि उम्मीदवार पद के लिए कौशल और या लिखित परीक्षा के लिए उपस्थित होने के इच्छुक है या नहीं।

ओवरेज होने पर नहीं दे पाएंगे एग्जाम:

पहले या बाद के प्रयास में किसी आवेदक द्वारा प्राप्त सीईटी अंक सीईटी के परिणाम की घोषणा की तारीख से तीन साल की अवधि के लिए वैध होंगे। यदि वैधता अवधि के दौरान, कोई आवेदक विज्ञापित पद के लिए निर्धारित ऊपरी आयु सीमा, जिसमें आयु में छूट भी शामिल है, प्राप्त कर लेता है, तो वह लिखित या कौशल परीक्षा में बैठने का हकदार नहीं होगा।

आरक्षण की वैधता लास्ट डेट पर तय होगी:

शैक्षिक योग्यता के संबंध में, उम्मीदवार की डिग्री विज्ञापित पद के लिए आवेदन पत्र जमा करने के लिए निर्धारित कट ऑफ अंतिम तिथि के बाद वैध होगी। यदि एग्जाम के लिए अंतिम परिणाम शैक्षणिक संस्थान द्वारा अंतिम तिथि कटऑफ तिथि से पहले आधिकारिक तरीके से घोषित किया जाता है, तो आवेदक को दस्तावेजों की जांच के समय ऐसे दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। आरक्षण के संबंध में, आरक्षण लाभ के लिए प्रमाण पत्र की वैधता विज्ञापन की अंतिम तिथि पर विचार की जाएगी।

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