पलवल: पराली जलाने पर किसान के खिलाफ मामला दर्ज।

पलवल में फसल अवशेष जलाने पर किसान के खिलाफ एफआईआर दर्ज

पलवल, [दिनांक] । पलवल जिले के कृषि विभाग ने फसल अवशेष जलाने के एक मामले में सख्त कार्रवाई करते हुए एक किसान के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। यह एफआईआर हसनपुर थाने में दर्ज की गई है।

कृषि विभाग के अधिकारी रमेशचंद के अनुसार, जिले में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत फसल अवशेष जलाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध है। 16 अप्रैल को निरीक्षण के दौरान हसनपुर के किसान बोधराज के खेतों में गेहूं के अवशेष जले हुए पाए गए। एएफएल (AFL) लोकेशन से भी इसकी पुष्टि हुई है।

जांच में पाया गया कि किसान ने अपने डेढ़ एकड़ खेत में फसल अवशेष जलाकर कई कानूनों का उल्लंघन किया है। इनमें पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 15, भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223, 280 और वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1981 शामिल हैं।

हलका पटवारी सुधीर कुमार और कृषि अधिकारी रमेशचंद की जांच रिपोर्ट के आधार पर हसनपुर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। थाना प्रभारी मलखान सिंह ने बताया कि पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

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