हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला: मत्स्य पालन विभाग की आठ सेवाएं अब समयबद्ध
चंडीगढ़, [तिथि डालें]: हरियाणा सरकार ने मत्स्य पालन विभाग से जुड़ी आठ महत्वपूर्ण सेवाओं को हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014 के दायरे में ला दिया है। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, अब इन सेवाओं को निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रदान करना अनिवार्य होगा।
अधिसूचना के मुख्य अंश:
* सघन मत्स्य विकास कार्यक्रम के तहत पंचायती और निजी तालाबों के सुधार के लिए सब्सिडी अब 40 दिनों के भीतर उपलब्ध कराई जाएगी।
* अनुसूचित जाति से संबंधित परिवारों के कल्याण के लिए मछली या मछली उत्पादों की बिक्री हेतु रेहड़ी, स्टोव, गैस चूल्हा, बर्तन आदि पर सब्सिडी, मछली पकड़ने के जाल की खरीद तथा खाद-खुराक पर सब्सिडी भी 40 दिनों के अंदर प्रदान की जाएगी।
* खेल के लिए केवल फिशिंग रॉड से मछली पकड़ने का लाइसेंस मात्र तीन दिनों में जारी किया जाएगा।
सरकार का यह कदम मत्स्य पालन क्षेत्र से जुड़े लोगों को समय पर सेवाएं उपलब्ध कराने और पारदर्शिता सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। विस्तृत जानकारी के लिए गजट नोटिफिकेशन देखा जा सकता है।