पंचकूला कोर्ट से युवा कांग्रेस अध्यक्ष दिव्यांशु बुद्धिराजा को मिली राहत, होर्डिंग मामले में हुए बरी
पंचकूला, [तारीख]: हरियाणा युवा कांग्रेस के अध्यक्ष दिव्यांशु बुद्धिराजा को पंचकूला की अदालत से बड़ी राहत मिली है। वर्ष 2018 में अवैध होर्डिंग लगाने के आरोप में दर्ज एफआईआर में अदालत ने उन्हें सबूतों के अभाव में बरी कर दिया है।
यह मामला 28 जनवरी 2018 को पंचकूला के सेक्टर-14 थाने में हरियाणा संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम, 1989 की धारा 3ए के तहत दर्ज किया गया था। आरोप था कि बुद्धिराजा ने, तत्कालीन एनएसयूआई अध्यक्ष रहते हुए, बिना अनुमति के सार्वजनिक स्थलों पर होर्डिंग और फ्लेक्स बोर्ड लगाए थे।
नगर निगम पंचकूला के तत्कालीन आयुक्त राजेश जोगपाल की शिकायत के आधार पर दर्ज इस मामले में आरोप था कि शहर के विभिन्न चौकों पर नियमों के विरुद्ध प्रचार सामग्री लगाई गई थी, जिसके लिए निगम से कोई अनुमति नहीं ली गई थी।
अदालत ने अपने फैसले में अभियोजन पक्ष की कमज़ोरियों को उजागर किया। अदालत ने कहा कि किसी भी गवाह ने बुद्धिराजा को स्वयं होर्डिंग लगाते नहीं देखा। साथ ही, यह प्रमाणित नहीं किया जा सका कि यह कार्य उनके निर्देश पर किसी ने किया। अदालत ने यह भी कहा कि बुद्धिराजा उस समय एनएसयूआई अध्यक्ष थे, इसका कोई दस्तावेजी प्रमाण भी अदालत में पेश नहीं किया गया।
नगर निगम के सफाई निरीक्षक मदन लाल की गवाही पर भी कोर्ट ने सवाल उठाए। अदालत ने कहा कि निगम ने 152 होर्डिंग जब्त किए थे, पर वे पुलिस कस्टडी में नहीं रखे गए और न ही अदालत में सबूत के तौर पर पेश किए गए।
इन सभी कारणों को ध्यान में रखते हुए अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपों को साबित करने में विफल रहा, जिसके चलते दिव्यांशु बुद्धिराजा को सभी आरोपों से बरी किया जाता है।