हरियाणा में ई-श्रम पोर्टल पंजीकरण अभियान सफलतापूर्वक संपन्न, 54 लाख से अधिक श्रमिकों का पंजीकरण
चंडीगढ़, [दिनांक] – हरियाणा सरकार के श्रम विभाग ने 7 अप्रैल से 17 अप्रैल, 2025 तक राज्यव्यापी विशेष पंजीकरण अभियान का सफलतापूर्वक समापन किया। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य गिग श्रमिकों, प्लेटफॉर्म-आधारित श्रमिकों और अन्य असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को ई-श्रम पोर्टल के दायरे में लाना था।
भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा विकसित ई-श्रम पोर्टल असंगठित श्रमिकों के लिए एक राष्ट्रीय डेटाबेस है, जो उन्हें औपचारिक पहचान और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं तक पहुंच प्रदान करता है। हरियाणा इस अभियान में अग्रणी रहा है, जहां अब तक पोर्टल पर 54 लाख से अधिक श्रमिक पंजीकृत हो चुके हैं।
10 दिवसीय अभियान के दौरान हरियाणा श्रम विभाग ने सभी जिलों में शिविरों का आयोजन किया, जहां मौके पर ही आधार प्रमाणीकरण और पंजीकरण सहायता प्रदान की गई। इस पहल में प्रिंट मीडिया, पैम्फलेट वितरण, सार्वजनिक घोषणाएं, घर-घर जाकर लोगों को जागरूक करना, सोशल मीडिया अभियान और स्थानीय निकायों के साथ समन्वय जैसे जागरूकता उपायों का समर्थन किया गया।
विभाग ने ब्लिंकिट, स्विगी, ज़ोमैटो, फ्लिपकार्ट, अमेजन और अर्बन कंपनी जैसे प्लेटफ़ॉर्म-आधारित संगठनों से संपर्क किया और उन्हें यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि उनके गिग कार्यबल को सूचित किया जाए और अभियान में शामिल किया जाए।
पंजीकृत होने के बाद, श्रमिक प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत 2 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत 2 लाख रुपये का जीवन बीमा और आयुष्मान भारत के तहत 5 लाख रुपये तक के पारिवारिक स्वास्थ्य कवर सहित कई तरह के लाभों के लिए पात्र हो जाते हैं। इसके अलावा, वे 60 वर्ष की आयु तक पहुंचने पर प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन योजना के तहत 3,000 रुपये प्रति माह की पेंशन का लाभ उठा सकते हैं।
हरियाणा के श्रम विभाग के प्रधान सचिव ने सभी पात्र गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों से इस अवसर का लाभ उठाने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि गिग कार्यबल राज्य की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और उन्हें कल्याण और सुरक्षा तक समान पहुंच प्रदान की जानी चाहिए।
अधिक जानकारी के लिए, श्रमिक आधिकारिक वेबसाइट www.eshram.gov.in पर जा सकते हैं, अपने निकटतम श्रम विभाग कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं या टोल-फ्री श्रमिक सहायता सेवा 1800-180-2129 पर कॉल कर सकते हैं।