भिवानी सामूहिक दुष्कर्म मामले में कोर्ट का फैसला, दोनों आरोपियों को 20-20 साल की सजा
भिवानी, : भिवानी में 2023 में एक महिला के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म के मामले में मंगलवार को अदालत ने फैसला सुनाया। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश बिक्रमजीत अरोड़ा की कोर्ट ने दोनों आरोपियों को 20-20 साल की सजा सुनाई है।
यह मामला थाना औद्योगिक क्षेत्र में दर्ज कराया गया था। पीड़िता ने अपनी शिकायत में बताया था कि जब उसका पति काम पर गया हुआ था, तब उसके जेठ ने उसे जबरन ऑटो में बैठाया और उसे एक सुनसान मकान में ले गया। वहां पहले से मौजूद उसके साथी के साथ मिलकर उसने उसके साथ दुष्कर्म किया।
पुलिस ने तुरंत मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू की थी। पीड़िता के मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज किए गए थे। जांच अधिकारी ने सभी साक्ष्य जुटाए और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था।
कोर्ट ने मुख्य आरोपी, गांव रोहनात के राम प्रसाद को धारा 376डी के तहत 20 साल कैद और 20 हजार रुपए जुर्माना लगाया है। साथ ही धारा 342, 34 के तहत एक साल कैद और 1 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया गया है।
दूसरे आरोपी, राजकुमार को भी धारा 376डी के तहत 20 साल कैद और 20 हजार रुपए जुर्माना, धारा 376(2)(f) के तहत 10 साल कैद और 10 हजार रुपए जुर्माना तथा धारा 342, 34 के तहत एक साल कैद और 1 हजार जुर्माना लगाया गया है। दोनों आरोपी कालूवास गांव के रहने वाले हैं।
अदालत ने स्पष्ट किया कि जुर्माना न भरने पर आरोपियों को अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी।
