हरियाणा में हरित ऊर्जा को बढ़ावा, नियमों में बड़ा बदलाव
चंडीगढ़, [तिथि] हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग (HERC) ने राज्य में हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए हरित ऊर्जा ओपन एक्सेस विनियम, 2023 में महत्वपूर्ण संशोधन किया है। यह संशोधन तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।
100 किलोवाट भार वाले उपभोक्ता भी होंगे पात्र
संशोधन के अनुसार, अब 100 किलोवाट या उससे अधिक स्वीकृत भार वाले उपभोक्ता, चाहे वे एकल कनेक्शन या एक ही विद्युत प्रभाग में स्थित बहु- कनेक्शनों के माध्यम से हों, हरित ऊर्जा ओपन एक्सेस के लिए पात्र होंगे। इससे स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों तक पहुंच बढ़ेगी।
कैप्टिव उपभोक्ताओं को मिलेगी राहत
अपनी आवश्यकताओं के लिए स्वयं नवीकरणीय ऊर्जा का उत्पादन करने वाले कैप्टिव उपभोक्ताओं को अब ऊर्जा आपूर्ति पर किसी भी प्रकार की सीमा का सामना नहीं करना पड़ेगा।
कचरे से ऊर्जा उत्पादन को प्रोत्साहन
संशोधन में गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित कचरे से ऊर्जा संयंत्रों से उत्पादित बिजली को भी इंटरनेशनल ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से जोड़ने की व्यवस्था की गई है।
सरल हुई आवेदन प्रक्रिया
उपभोक्ता अब कनेक्टिविटी और ओपन एक्सेस के लिए एक साथ आवेदन कर सकते हैं, जिससे नवीकरणीय ऊर्जा को अपनाने में देरी कम होगी।
अतिरिक्त सरचार्ज नहीं लगेगा
दिसंबर 2032 तक कमीशन की गई अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं से ओपन एक्सेस उपभोक्ताओं को आपूर्ति की गई बिजली पर कोई अतिरिक्त अधिभार लागू नहीं होगा।
पवन ऊर्जा परियोजनाओं को बढ़ावा
स्वतंत्र फीडर से नहीं जुड़े उपभोक्ता भी ओपन एनर्जी मार्केट का लाभ उठा सकते हैं, बशर्ते कि वे वितरण लाइसेंसधारी द्वारा लगाए गए सिस्टम बाधाओं और विद्युत कटौती प्रतिबंधों को स्वीकार करें।
हरियाणा की स्वच्छ ऊर्जा क्रांति
इन संशोधनों से हरियाणा की स्वच्छ ऊर्जा ट्रांज़िशन की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल होगी और कार्बन उत्सर्जन को कम करने में मदद मिलेगी।