हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में 4 साल से ऊपर के दोपहिया वाहन चालकों के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य
पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने 29 अक्टूबर को एक आदेश जारी करके कहा है कि अब हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में 4 साल से अधिक उम्र के दोपहिया वाहन चालकों, सवारियों और बच्चों सहित उन सभी के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य होगा।
हाईकोर्ट ने यह भी निर्देश दिया है कि जिन सिख महिलाओं या पुरुषों ने पगड़ी पहनी है उन्हें इस नियम से छूट दी जाएगी।
हाईकोर्ट ने अपने आदेश में हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ पुलिस को बिना हेलमेट चलने वाले दोपहिया वाहन चालकों और पीछे बैठने वालों के चालान की जानकारी देने का आदेश दिया है।
इस मामले की अगली सुनवाई 4 दिसंबर को होगी।
हाईकोर्ट ने अपने आदेश में केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि वह 4 साल से कम उम्र के बच्चों की सुरक्षा के लिए नियम बनाए।
हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि हेलमेट ऐसी गुणवत्ता का होना चाहिए कि दुर्घटना की स्थिति में यह सिर को चोट से बचा सके। हेलमेट केवल सिर पर रखा नहीं होना चाहिए, बल्कि इसे ठीक से बांधकर भी रखना चाहिए।