फरीदाबाद में एयरफोर्स स्टेशन से प्रतिबंध हटा, अब भूमि पंजीकरण और विद्युत कनेक्शन संभव

फरीदाबाद के एयरफोर्स स्टेशन के 100 मीटर के दायरे में स्थित आवासीय क्षेत्रों में लंबे समय से रुके हुए विकास कार्य अब फिर से शुरू किए जा सकेंगे। इस निर्णय से क्षेत्र के निवासियों में खुशी की लहर है।

इस दायरे में अब निवासी रजिस्ट्री, म्यूटेशन, नए बिजली कनेक्शन सहित नगर निगम और सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सभी सुविधाओं का लाभ उठा सकेंगे।

पहले, हाईकोर्ट ने एयरफोर्स स्टेशन के आसपास के इलाके में अवैध निर्माण को रोकने के लिए 100 मीटर के दायरे में निर्माण पर रोक लगा दी थी। इसके बाद, कुछ अधिकारियों ने इस आदेश का हवाला देते हुए इस क्षेत्र में रजिस्ट्रियों पर रोक लगा दी। इससे सरकारी सुविधाओं की आपूर्ति बंद हो गई और क्षेत्र प्रदूषण और गंदगी से जूझने लगा।

एक सरकारी रिपोर्ट ने भी पुष्टि की कि प्रदूषण के कारण क्षेत्र की स्थिति खराब हो रही है। इस मामले को एनआईटी फरीदाबाद से कांग्रेस विधायक नीरज शर्मा के ध्यान में लाया गया।

विधायक ने क्षेत्र के निवासियों से मुलाकात की और कानूनी स्थिति को स्पष्ट किया। उन्होंने इस मामले को विधानसभा के बजट सत्र में उठाते हुए एयरफोर्स स्टेशन के 100 मीटर के दायरे में रजिस्ट्रियों पर रोक के मुद्दे पर सवाल उठाया। उन्होंने उपमुख्यमंत्री को सूचित किया कि हाईकोर्ट ने केवल अवैध निर्माण पर रोक लगाई है।

2019 में, विधायक शर्मा ने फरीदाबाद एयरफोर्स स्टेशन के तत्कालीन स्टेशन कमांडर को पत्र लिखकर अनुरोध किया कि चूंकि सीपीसीबी ने इस क्षेत्र को प्रदूषण हॉटस्पॉट के रूप में चिह्नित किया है, इसलिए कम से कम इस 100 मीटर के दायरे में मरम्मत की अनुमति दी जाए। इसके बाद उन्होंने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी मुलाकात की।

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